पटना : शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इन दिनों बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सख्ती में है। पहले सरकारी विद्यालयों में सुधार हेतु कई कड़े निर्देश दिया अब श्री पाठक कोचिंग संस्थानों को लेकर सख्त होते नजर आ रहे हैं।
कोचिंग संस्थानों को यह तीन निर्देश दिए गए हैं
• विद्यालयों अवधि यानी कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों को संचालित नहीं करना है। इस अवधि के पहले या बाद कोचिंग संचालक संचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।
• कोचिंग संस्थाओं में किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को फैकल्टी के तौर पर रखना सख्त मना किया गया है।
• साथ ही किसी भी कोचिंग संस्थान के संचालन मंडल में किसी भी प्रकार के कार्यरत सरकारी कर्मी या पदाधिकारियों को स्थान नहीं देना है यदि ऐसा हो रहा है तो इसकी सूचना जिलाधिकारी को देना है।
श्री पाठक ने राज्य भर के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्कूल अवधि मैं कोचिंग संस्थान ना चले या सुनिश्चित किया जाए। इस बाबत केके पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को सोमवार को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि स्कूल अवधि में कोचिंग चल रहे हैं जिस वजह से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति कम रहती है।
साथ ही अभी निर्देश दिया गया है कि 1 से 7 अगस्त तक अभियान चलाकर सभी कोचिंग संस्थाओं की सूची बना लें। 8 से 16 अगस्त कोचिंग संस्थाओं की बैठक स्वयं अपने स्तर पर बुलाए और उन्हें निर्देश दें कि स्कूल अवधि में कोचिंग ना चलाएं। स्कूल अवधि से पहले और बाद में कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए संचालक स्वतंत्र होंगे।
17 से 31 अगस्त तक अधीनस्थ दंड अधिकारियों से कोचिंग का सधन निरक्षण कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। यदि सुबह 9:00 से संध्या 4:00 तक कोचिंग चलता मिले तो चेतावनी निर्गत करें। 31 अगस्त के बाद यदि कोई कोचिंग संस्थान उक्त समय में चलता पाया जाता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किया जाएगा।